परिषदीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों हेतु अवकाश नियम एवं दिशा-निर्देश
भाग 1: कार्यालय आदेश और निबंधिंत/अध्ययन अवकाश
कार्यालय आदेश: परिषदीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों हेतु अवकाश नियम एवं दिशा-निर्देश
परिषदीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रकार के अवकाश, अनुमन्य दिवसों की संख्या, आवेदक का पद नाम तथा स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी से संबंधित नियम निम्नलिखित रूप से निर्धारित किए जाते हैं:
1. निर्बंधित एवं अध्ययन अवकाश संबंधी निर्देश:
- निबंधित अवकाश: कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को निबंधिंत अवकाश दिए जाते हैं, किंतु परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों को निबंधिंत अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।
- अध्ययन अवकाश: राजकीय कर्मियों को अध्ययन अवकाश दिए जाते हैं, किंतु परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों को अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं हैं।
2. अवकाश के प्रकार, अनुमन्य दिवस, आवेदक एवं स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी
- आकस्मिक अवकाश:
- अनुमन्य दिवसों की संख्या: शिक्षा मित्र व अंशकालिक अनुदेशक – क्रमशः 11 व 10 दिवस प्रति संविदा वर्ष। अन्य समस्त कर्मियों के लिए – 14 दिवस प्रति कैलेण्डर वर्ष।आवेदक का पद नाम: प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/शिक्षामित्र/अंशकालिक अनुदेशक तथा लिपिक संवर्ग।स्वीकृतकर्ता का पद नाम: 4 दिवस तक प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक; 4 दिवस से अधिक होने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी। लिपिक संवर्ग के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश:
- अनुमन्य दिवसों की संख्या: सेवाकाल में 12 माह पूर्ण वेतन पर व 06 माह अर्द्ध वेतन पर।
- आवेदक का पद नाम: प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा लिपिक संवर्ग।
- स्वीकृतकर्ता का पद नाम: 42 दिवस तक खण्ड शिक्षा अधिकारी और 42 दिवस से अधिक के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। लिपिक संवर्ग के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- मातृत्व अवकाश:
- अनुमन्य दिवसों की संख्या: 180 दिवस की दर से सेवाकाल में 2 बार।
- आवेदक का पद नाम: समस्त महिला कार्मिक (प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/चतुर्थ श्रेणी/शिक्षामित्र/अनुदेशक/लिपिक संवर्ग)।
- स्वीकृतकर्ता का पद नाम: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
भाग 2: शेष अवकाश और अन्य सामान्य निर्देश
- गर्भपात अवकाश:
- अनुमन्य दिवसों की संख्या: 42 दिवस प्रति गर्भपात/गर्भस्राव।
- आवेदक का पद नाम: प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लिपिक संवर्ग की महिला कार्मिक।
- स्वीकृतकर्ता का पद नाम: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- बाल्य देखभाल अवकाश (CCL):
- अनुमन्य दिवसों की संख्या: सेवाकाल में 2 वर्ष।
- आवेदक का पद नाम: प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लिपिक संवर्ग की महिला कार्मिक।
- स्वीकृतकर्ता का पद नाम: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- अर्जित/उपार्जित अवकाश:
- अनुमन्य दिवसों की संख्या: 1 दिवस प्रति सेवावर्ष (कर्मचारी/लिपिक संवर्ग के लिए 31 दिवस प्रति सेवावर्ष)।
- आवेदक का पद नाम: प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लिपिक संवर्ग।
- स्वीकृतकर्ता का पद नाम: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
- असाधारण अवकाश:
- अनुमन्य दिवसों की संख्या: सेवाकाल में 5 वर्ष।
- आवेदक का पद नाम: प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/लिपिक संवर्ग।
- स्वीकृतकर्ता का पद नाम: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
3. अन्य सामान्य निर्देश:
- अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं: किसी भी अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता।
- यदि लोक सेवाओं की अनिवार्यताएं ऐसी अपेक्षा करती हों, तो सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार पूर्णतः सुरक्षित है।

इसे भी देखें:
