ऑडिट वाले करदाताओं को बड़ी राहत, अब 21 नवंबर तक भर सकेंगे ITR
नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने Assessment Year 2026-27 के लिए उन करदाताओं की Income Tax Return दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, जिनके खातों का Income Tax Act, 1961 के तहत ऑडिट होना जरूरी है।
CBDT की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, ऐसे करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।
अब 21 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगे ITR
पहले ऑडिट के दायरे में आने वाले संबंधित करदाताओं के लिए Assessment Year 2026-27 की Income Tax Return दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी।
CBDT ने अब इसमें 21 दिनों की बढ़ोतरी करते हुए नई अंतिम तारीख 21 नवंबर 2026 कर दी है।
इससे करदाताओं, टैक्स प्रोफेशनल्स और ऑडिट से जुड़े लोगों को रिटर्न तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
Tax Audit Report की तारीख भी बढ़ी
CBDT ने सिर्फ ITR दाखिल करने की तारीख ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि संबंधित मामलों में Tax Audit Report दाखिल करने की निर्धारित तारीख में भी बदलाव किया है।
पहले ऑडिट रिपोर्ट के लिए निर्धारित तारीख 30 सितंबर 2026 थी। अब इसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है।
यानी संबंधित करदाताओं को पहले ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और उसके बाद ITR दाखिल करने के लिए भी समय बढ़ाया गया है।
पहले और अब की तारीख
| विवरण | पुरानी तारीख | नई तारीख |
|---|---|---|
| Tax Audit Report की निर्धारित तारीख | 30 सितंबर 2026 | 21 अक्टूबर 2026 |
| ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख | 31 अक्टूबर 2026 | 21 नवंबर 2026 |
किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा?
यह विस्तार सभी ITR दाखिल करने वालों के लिए नहीं है। CBDT की प्रेस रिलीज के अनुसार यह उन व्यक्तियों/करदाताओं के संबंध में है जिनका उल्लेख Income-tax Act, 1961 की धारा 139(1) की Explanation 2 के उपखंड में निर्धारित श्रेणी के तहत किया गया है और जिनके लिए टैक्स ऑडिट लागू होता है।
इसलिए जिन सामान्य व्यक्तिगत करदाताओं पर Tax Audit लागू नहीं होता, उनकी ITR की अंतिम तारीख इस घोषणा से अपने-आप नहीं बदलती।
CBDT ने क्यों बढ़ाई तारीख?
CBDT ने प्रेस रिलीज में मुख्य रूप से तारीखों के विस्तार की घोषणा की है। इससे संबंधित करदाताओं को ऑडिट प्रक्रिया पूरी कराने, रिपोर्ट दाखिल करने और उसके बाद आयकर रिटर्न तैयार करके जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
अलग से जारी होगा औपचारिक आदेश
CBDT ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में औपचारिक आदेश/नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जा रहा है।
इसलिए करदाताओं को अंतिम रूप से संबंधित अधिसूचना और लागू प्रावधानों को भी देखना चाहिए।
ध्यान रखें
अगर आप Tax Audit के दायरे में आते हैं, तो अब आपके लिए महत्वपूर्ण तारीखें हैं:
21 अक्टूबर 2026 — Tax Audit Report
21 नवंबर 2026 — Income Tax Return
इस तारीख के विस्तार का लाभ केवल संबंधित ऑडिट वाली श्रेणी के करदाताओं को मिलेगा। सामान्य ITR दाखिल करने वाले सभी लोगों की डेडलाइन को 21 नवंबर मानना सही नहीं होगा।
