​NPS खाते में Nominee कैसे जोड़ें या बदलें? ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया की मुकम्मल गाइड

NPS खाते में Nominee कैसे जोड़ें या बदलें, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया

​राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) केवल एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम नहीं, बल्कि आपके न रहने पर परिवार को मिलने वाला एक मजबूत आर्थिक संबल है। पेंशन खाते में नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) का नाम सही और अपडेट रखना उतना ही आवश्यक है, जितना समय पर अंशदान जमा करना।

​अक्सर लोग खाता खोलते समय नॉमिनेशन प्रक्रिया को छोड़ देते हैं या पारिवारिक बदलावों (जैसे शादी, बच्चे का जन्म) के बाद इसे अपडेट करना भूल जाते हैं। किसी अप्रत्याशित घटना के समय परिजनों को अदालती प्रक्रियाओं और उत्तराधिकार विवादों से बचाने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सहज बनाया है। आप घर बैठे डिजिटल ई-साइन (e-Sign) के जरिए या फिर भौतिक फॉर्म S2 भरकर अपने नॉमिनी का विवरण अपडेट कर सकते हैं।

​नॉमिनेशन से जुड़े 4 सुनहरे नियम

​नॉमिनी का चयन करते समय नियमों का सही पालन अनिवार्य है, ताकि भविष्य में क्लेम सेटलमेंट बिना किसी अड़चन के हो सके:

  1. अधिकतम तीन नॉमिनी: एक NPS खाते में आप अधिकतम 3 व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक सदस्य को 100% हिस्सा दे सकते हैं या तीनों में इसे आनुपातिक रूप से बांट सकते हैं।
  2. प्रतिशत का सटीक विभाजन: यदि आप एक से अधिक नॉमिनी चुनते हैं, तो सभी के हिस्सों का योग ठीक 100% होना चाहिए। हिस्सेदारी केवल पूर्णांक संख्या (Whole Number) में होनी चाहिए, दशमलव मान्य नहीं होता।
  3. पारिवारिक नियम (Family Rule): PFRDA के एग्जिट नियमों के तहत, यदि अभिदाता का परिवार (पति/पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता) है, तो नॉमिनी परिवार के सदस्यों में से ही होना अनिवार्य है। परिवार होते हुए किसी बाहरी व्यक्ति को नामांकित करने पर दावा अस्वीकृत हो सकता है।
  4. नाबालिग नॉमिनी के लिए अभिभावक: यदि नॉमिनी की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो फॉर्म में अभिभावक (Guardian) का पूरा नाम, वैध पता, जन्मतिथि और सब्सक्राइबर से संबंध दर्ज करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

​1. ऑनलाइन प्रक्रिया (Online)

Protean CRA (पूर्व में NSDL) के आधुनिक डिजिटल पोर्टल ने नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ी सेवाओं को बेहद सुलभ बना दिया है। अब किसी भी अभिदाता को अपने खाते में नॉमिनी जोड़ने या पुराने विवरण में बदलाव करने के लिए किसी सरकारी दफ्तर, नोडल ऑफिस या बैंक शाखा के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरी डिजिटल प्रणाली को पेपरलेस और सुरक्षित बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउज़र के जरिए महज 5 से 10 मिनट में ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं।

स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण:

  • आधिकारिक पोर्टल पर सुरक्षित लॉगिन: सबसे पहले Protean CRA के आधिकारिक वेब पोर्टल (cra.nps-proteantech.in) पर जाएं। होमपेज पर Subscriber लॉगिन सेक्शन में अपना 12 अंकों का स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN), गुप्त पासवर्ड (Password) और स्क्रीन पर प्रदर्शित सुरक्षा कैप्चा कोड सही-सही दर्ज करें। इसके बाद ‘Submit’ पर क्लिक करके अपने व्यक्तिगत डैशबोर्ड में प्रवेश करें। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो ‘Instant Reset Password’ विकल्प का उपयोग करके नया पासवर्ड बना सकते हैं।
  • नॉमिनेशन संशोधन विकल्प तक पहुंचना: डैशबोर्ड ओपन होने के बाद मुख्य नेविगेशन बार में जाएं। वहां आपको ‘Manage My Account’ अथवा कुछ पोर्टल्स पर ‘Demographic Changes’ नाम का मुख्य मेन्यू दिखाई देगा। इस पर कर्सर ले जाने या क्लिक करने पर ड्रॉपडाउन सूची खुलेगी, जिसमें से ‘Update Personal Details’ अनुभाग के अंतर्गत दिए गए ‘Update Nomination Details’ विकल्प का चयन करें।
  • संबंधित पेंशन टियर (Tier-I / Tier-II) का चयन: अगले पृष्ठ पर आपके खाते से जुड़े सक्रिय टियर—Tier-I (अनिवार्य पेंशन खाता) और Tier-II (स्वैच्छिक बचत खाता)—स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप जिस खाते के नॉमिनी विवरण में नया नाम जोड़ना चाहते हैं या पहले से दर्ज विवरण में फेरबदल करना चाहते हैं, उस संबंधित टियर रेडियो बटन को चिह्नित करें और आगे बढ़ें।
  • नॉमिनी की विस्तृत जानकारी दर्ज करना: इस चरण में नए या संशोधित नामांकित व्यक्ति (Nominee) का पूरा विवरण भरना होता है। यहां नॉमिनी का कानूनी नाम, उनकी सही जन्मतिथि, अभिदाता से उनका वास्तविक संबंध (जैसे जीवनसाथी, पुत्र, पुत्री आदि) और उन्हें मिलने वाले हिस्से का प्रतिशत (Allocation Percentage) सावधानीपूर्वक दर्ज करें। यदि आप एक से अधिक नॉमिनी जोड़ रहे हैं, तो सभी का कुल प्रतिशत योग ठीक 100% होना चाहिए। ध्यान रहे कि नॉमिनी के नाम और उपनाम की स्पेलिंग उनके आधिकारिक पहचान पत्रों (आधार कार्ड या पैन कार्ड) के रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाती हो, ताकि भविष्य में क्लेम के समय कोई कानूनी या तकनीकी समस्या न आए।
  • द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण एवं आधार आधारित e-Sign: नॉमिनी का विवरण सुरक्षित (Save) करते ही सिस्टम सबसे पहले आपके NPS में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक प्राथमिक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजेगा, जिसे दर्ज कर डेटा सबमिट करें। इसके तुरंत बाद स्क्रीन आपको अधिकृत Protean e-Sign इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर गेटवे पर रीडायरेक्ट करेगी। यहां आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर अथवा 16 अंकों की वर्चुअल आईडी (VID) दर्ज करनी होगी। इसके बाद UIDAI द्वारा आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करके डिजिटल हस्ताक्षर (e-Sign) की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सत्यापित करें।
  • पावती रसीद व फॉर्म डाउनलोड करना: e-Sign प्रमाणीकरण सफल होते ही स्क्रीन पर प्रक्रिया संपन्न होने का पुष्टिकरण संदेश (Success Message) प्रदर्शित होगा। इसके साथ ही सिस्टम द्वारा एक विशिष्ट रसीद संख्या (Acknowledgement Number) और विधिवत हस्ताक्षरित डिजिटल फॉर्म जनरेट होगा। इस पावती रसीद और भरे हुए फॉर्म को पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करके भविष्य के प्रशासनिक संदर्भ या रिकॉर्ड के लिए अपने पास सुरक्षित सहेज लें।

​Protean CRA (पूर्व में NSDL) के डिजिटल पोर्टल के जरिए अभिदाता बिना किसी कागजी तामझाम के नॉमिनी विवरण संशोधित कर सकते हैं।

सरकारी एवं कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था:

सरकारी (केंद्रीय/राज्य) और कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए e-Sign के बाद अनुरोध सीधे उनके संबंधित नोडल कार्यालय (PAO, DTO अथवा DDO) के सिस्टम में जाता है। नोडल अधिकारी इसे सत्यापित कर अधिकृत (Authorize) करते हैं। PFRDA के नियमानुसार, यदि नोडल कार्यालय तय समय-सीमा में इस पर कार्रवाई नहीं करता, तो यह अनुरोध सिस्टम द्वारा स्वतः स्वीकृत (Auto-accepted) हो जाता है। फिर भी, औपचारिकता पूरी होने की पुष्टि के लिए अपने कार्यालय के स्थापना अनुभाग से संपर्क बनाए रखना बेहतर रहता है।

​2. ऑफलाइन प्रक्रिया (Offline)

​यदि आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या आप डिजिटल प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो भौतिक फॉर्म के माध्यम से भी यह कार्य आसानी से कराया जा सकता है।

  • फॉर्म प्राप्त करें: Protean CRA की आधिकारिक वेबसाइट के फॉर्म्स सेक्शन से Form S2 (Subscriber Details Change) डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालें।
  • Section C भरें: फॉर्म के मुख्य भाग में अपना PRAN और व्यक्तिगत ब्योरा भरें। इसके बाद Section C (Nomination Details) में नए नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि, संबंध, पता और हिस्सेदारी का प्रतिशत साफ-सुथरे अक्षरों में दर्ज करें।
  • हस्ताक्षर करें: फॉर्म के अंत में निर्धारित स्थान पर अपने वही हस्ताक्षर करें जो NPS रिकॉर्ड में दर्ज हैं। किसी भी प्रकार की कटिंग या ओवरराइटिंग से बचें।
  • फॉर्म जमा करें:
    • सरकारी कर्मचारी: पूरी तरह भरे फॉर्म को अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) या ट्रेजरी/PAO कार्यालय में जमा करें।
    • सामान्य नागरिक (All Citizen Model): गैर-सरकारी अभिदाता अपने फॉर्म को संबंधित POP-SP (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर) शाखा में जमा कर पावती रसीद ले सकते हैं।

जरूरी सावधानियां

  • दस्तावेजों से नाम का मिलान: नॉमिनी का नाम और जन्मतिथि उनके सरकारी पहचान पत्रों जैसे आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड के बिल्कुल अनुरूप होनी चाहिए। स्पेलिंग में एक अक्षर की भी भिन्नता भविष्य में क्लेम भुगतान को अटका सकती है।
  • पेंडिंग रिक्वेस्ट क्लियर करें: यदि आपके PRAN पर पता बदलने, मोबाइल नंबर अपडेट करने या बैंक विवरण बदलने का कोई पुराना अनुरोध पहले से लंबित है, तो नया नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू न करें। पहले पुराने अनुरोध का निस्तारण होने दें।
  • नियमित समीक्षा: जीवन में आने वाले बड़े पड़ावों—जैसे विवाह, तलाक, बच्चे के जन्म या परिवार के किसी सदस्य के असामयिक निधन—के बाद अपने NPS खाते की प्रोफाइल जांचें और जरूरत पड़ने पर नॉमिनेशन तुरंत अपडेट करें।

​आधिकारिक पोर्टल्स के उपयोगी लिंक

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