यूपी शिक्षक प्रमोशन 2026: बड़ी खबर! वरिष्ठता सूची 23 अक्टूबर तक, 7 नवंबर तक पूरी होगी पदोन्नति प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने और पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 16 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में वरिष्ठता सूची तैयार करने, आपत्तियों का निस्तारण करने और पदोन्नति की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को परिषदीय अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार करके 23 अक्टूबर 2026 तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठता सूची तैयार करते समय संबंधित नियमों, न्यायालय के आदेशों और पूर्व में जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
वरिष्ठता सूची और आपत्तियों का निस्तारण
- आपत्ति प्रक्रिया: पूर्व में तैयार की गई अनंतिम सूची को प्रकाशित कर 15 दिनों के भीतर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इन आपत्तियों के विधिवत निस्तारण के पश्चात ही अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी।
- हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन: माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों (त्रिपुरारी दुबे व अन्य वाद) तथा शासनादेश के क्रम में तैयार ज्येष्ठता सूची के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।
- 68500 शिक्षक भर्ती का नियम: 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत नवीन जनपद आवंटन पाने वाले शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से करने का निर्देश पूर्ववत लागू रहेगा।
ज्येष्ठता निर्धारण के प्रमुख नियम (नियमावली 1981, नियम 22)
- मौलिक नियुक्ति तिथि: शिक्षक की ज्येष्ठता का निर्धारण उसके संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से किया जाएगा।
- एक ही तिथि पर नियुक्ति: यदि दो या अधिक शिक्षक एक ही तिथि को नियुक्त होते हैं, तो उनकी ज्येष्ठता चयन सूची के क्रमानुसार तय होगी।
- स्थानांतरण पर ज्येष्ठता: नियम 21 के अंतर्गत एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किए गए अध्यापकों का नाम संबंधित श्रेणी की सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।
पदोन्नति हेतु अनिवार्य अर्हता व अनुभव (नियम 8(3))
- जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक व सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक पद हेतु: जूनियर बेसिक स्कूल में स्थायी सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्य है।
- सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक पद हेतु: जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
पात्रता सूची और टीईटी (TET) की अनिवार्यता
- पात्रता सूची निर्माण: अनुपयुक्त शिक्षकों को हटाते हुए स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष वरिष्ठता क्रम में पात्रता सूची बनाई जाएगी।
- टीईटी विवरण दर्ज करना: सूची में प्रत्येक शिक्षक के नाम के सामने उनके टीईटी उत्तीर्ण होने की स्थिति (केवल प्राथमिक स्तर, केवल उच्च प्राथमिक स्तर, दोनों स्तर अथवा अनुत्तीर्ण) स्पष्ट रूप से दर्ज की जाएगी।
- पदस्थापन की पात्रता:
- केवल प्राथमिक टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों के पदों के लिए अर्ह होंगे।
- केवल उच्च प्राथमिक टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अर्ह होंगे।
- दोनों स्तर की टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों के लिए विकल्प चुन सकेंगे।
- विकल्प पत्र: पदोन्नति हेतु पात्र अध्यापकों से वरिष्ठता के आधार पर विकल्प लिया जाएगा, जिसमें संबंधित स्तर की टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य शर्त होगी।
चयन समिति का गठन (नियम 18 व नियम 16)
पदोन्नति की प्रक्रिया जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा संचालित की जाएगी:
- अध्यक्ष: प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)
- सदस्य / सचिव: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)
- सदस्य: जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज (GGIC) की वरिष्ठ प्रधानाचार्या
- सदस्य (विशेषज्ञ): जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित भाषा विशेषज्ञ (हिंदी, उर्दू या अन्य भाषा)
महत्वपूर्ण तिथियां
- 23 अक्टूबर 2026 तक: रिक्त पदों, वरिष्ठता सूची तथा पात्रता सूची से संबंधित स्पष्ट आख्या परिषद की ईमेल आईडी (
basicpromotion11@gmail.com) पर प्रेषित करना अनिवार्य है। - 07 नवंबर 2026 तक: अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर पात्रता सूची तैयार करते हुए पदोन्नति की समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
